न्यायाधीश एन एस ढड्ढा ने होमगार्ड समन्वय समिति की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। इस मामले को लेकर अधिवक्ता डॉ. अभिनव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट ने 27 मार्च 2023 को होमगार्ड को न्यूनतम वेतनमान सहित पुलिसकर्मियों के समान अन्य भत्ते देने का आदेश दिया और इस मामले में राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली।
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