जयपुर

Rajasthan: रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त, मांगों पर समाधान के लिए कमेटी गठित

रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने से जनता की परेशानियां दूर हो गई।

जयपुरOct 24, 2024 / 07:32 am

Lokendra Sainger

हाईकोर्ट के दखल के बाद बुधवार अपरान्ह साढ़े तीन बजे प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में 17 दिन से जारी रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई। अब चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार की अध्यक्षता में गठित 8 सदस्यीय कमेटी रेजीडेंट डॉक्टरों की मांगों पर समाधान सुझाएगी, जिसकी सिफारिश पर अंतर विभागीय कमेटी अंतिम निर्णय करेगी। रेजीडेंट डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त होने से जनता की परेशानियां दूर हो गई, वहीं सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट पहुंचे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. दीपक माहेश्वरी की कोर्ट रूम से निकलते ही तबियत बिगड़ गई। वे सुनवाई के दौरान असहज महसूस कर रहे थे। हृदयाघात के कारण दोपहर करीब 2.30 बजे कोर्ट परिसर से उन्हें एसएमएस अस्पताल ले जाया गया, जहां एंजियोप्लास्टी कर एक स्टेंट डाला गया।
बुधवार सुबह साढ़े दस बजे एडवोकेट पार्थ शर्मा ने रेजीडेंट हड़ताल से आमजन को हो रही परेशानियों की ओर न्यायाधीश समीर जैन का ध्यान दिलाया। शर्मा ने इस बारे में राजस्थान पत्रिका सहित विभिन्न समाचार पत्रों में हड़ताल के बारे में प्रकाशित समाचारों से अवगत कराया। इस पर न्यायाधीश जैन ने शर्मा की मौखिक याचिका के आधार पर तत्काल प्रसंज्ञान लिया।
साथ ही, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के जरिए प्रमुख स्वास्थ्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा सचिव, चिकित्सा शिक्षा आयुक्त, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल व जार्ड प्रतिनिधियों को दो बजे हाजिर होने की सूचना भिजवाई। इसी बीच अधिवक्ता अजय शुक्ला व शोभित तिवाड़ी को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर मेडिकल कॉलेज में हालात देखने भेजा। कोर्ट ने बुधवार को अपरान्ह 4 बजे तीसरे दौर की सुनवाई के बाद कहा कि अब सुनवाई 21 नवम्बर को होगी। साथ ही, निर्देश दिया कि रेजीडेंट डॉक्टरों को दिए गए नोटिस व कार्रवाई को स्थगित कर दिया जाए और इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। कोर्ट ने कहा कि एसएमएस अस्पताल के पास सफाई, ट्रेफिक और सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए।

यह कमेटी निकालेगी समाधान

चिकित्सा शिक्षा सचिव अम्बरीश कुमार, जनस्वास्थ्य निदेशक, एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल, सरकार द्वारा नामित दो वरिष्ठ प्रोफेसर, एक महिला रेजीडेंट सहित जार्ड के दो प्रतिनिधि व अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल
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