कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव ने बताया पूरा मामला
कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव दिनेश शर्मा ने बताया कि 16 अप्रेल 2021 को अधिसूचना जारी कर विविध सेवा नियमों में संशोधन के समान ही राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 में भी ओ.बी.सी. वर्ग के लिए बी.सी. अंकित कर ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का प्रावधान जोड़ दिया गया। परन्तु अधिसूचना जारी करते समय ओ.बी.सी. वर्ग के लिए ऊपरी आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का प्रावधान नियम 11 (1) के परंतुक (iii) एवं परन्तुक (xvii) दोनों में विद्यमान रह गया। यह भी पढ़ें – Good News : राजस्थान में नए क्रिमिनल लॉज के तहत ई-साक्ष्य एप लॉन्च, जानें कैसे ये करेगा काम