संबंधित नोडल अधिकारी इन रिपोर्ट्स की करेगा विस्तृत समीक्षा
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अधिकारियों को अब प्रतिमाह न्यूनतम चार दिन रात्रि विश्राम (शाम छह बजे से लेकर प्रातः छह बजे तक) अपने क्षेत्र में करना होगा। रात्रि विश्राम की रिपोर्ट अनिवार्य रूप से विभाग के ई-पंचायत पोर्टल पर प्रत्येक माह को 10 तारीख तक अपलोड करनी होगी। इसके साथ ही इन दौरों, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम रिपोर्ट्स की समीक्षा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। संबंधित नोडल अधिकारी इन रिपोर्ट्स की विस्तृत समीक्षा कर अनिवार्य रूप से प्रत्येक महीने की 20 तारीख तक मंत्री मदन दिलावर को अवलोकनार्थ प्रस्तुत करेंगे।शिक्षा विभाग : निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम अनिवार्य
इसी प्रकार शिक्षा विभाग में भी अधिकारियों के दौरे, निरीक्षण एवं रात्रि विश्राम अनिवार्य किया गया है। पीईईओ एवं इसके ऊपर के अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र में नियमित रूप से दौरे और निरीक्षण करने होंगे। प्रति महीने न्यूनतम चार दिन रात्रि विश्राम भी करना होगा तथा रात्रि विश्राम की विस्तृत रिपोर्ट अनिवार्य रूप से शाला दर्पण पोर्टल पर प्रत्येक महीने की 10 तारीख तक अपलोड करनी अनिवार्य होगी। यह भी पढ़ें