10 Year Old Diesel Vehicles Banned In Jaipur : परिवहन विभाग (Rajasthan Transport Department) ने जयपुर आरटीओ प्रथम और द्वितीय को सख्त निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के लिए खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा है। साथ ही, तय सीमा पूरी होने के बाद इन वाहनों की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को फिर से री-रजिस्टर करने से मना कर दिया है। हालांकि, जिन लोगों के पेट्रोल और डीजल वाहनों के तय साल पूरे होने वाले हैं, वे इन्हें चला सकते हैं, लेकिन उक्त वाहनों की आरसी फिर से जारी नहीं की जाएंगी।
Rajasthan Latest News : विभाग का मानना है कि ऐसा करने से प्रदूषण तो कम होगा ही, जयपुर सहित एनसीआर इलाकों में वाहनों का बढ़ता दबाव भी कम होगा। आमतौर पर लोग 15 साल की अवधि पार कर चुके ऐसे वाहनों को प्रदेश के अन्य जिलों से री-रजिस्टर करवाकर चलाते हैं, इससे वायु प्रदूषण साथ साथ वाहनों का दबाव भी बढ़ रहा है। अब इन वाहनों पर बैन लगाने से वायु प्रदूषण में कमी आने से इन शहनों में वाहनों का दबाव भी कम होगा। वहीं, अन्य जिलों में रजिस्टर्ड ऐसे वाहनों के भी जयपुर सहित एनसीआर इलाकों में एंट्री बैन की जाएगी।