राजस्थान में यह स्कीम 31 दिसम्बर तक लागू रहेगी। जिन्होंने पिछले तीन साल में ऐसी किसी भी योजना का लाभ ले लिया है, वे इसके लिए योग्य नहीं होंगे। जिनके मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, ऐसे उपभोक्ताओं को केस वापस लेने होंगे। इसके बाद ही उनके आवेदन पर विचार किया जाएगा। हालांकि, इससे वे उपभोक्ता चिंतन कर रहे हैं, जो समय पर ईमानदारी से बिल जमा कराते रहे हैं।