बताया जा रहा है कि कुछ शहरों में जांच के दौरान यह बात सामने आई कि मास्टर प्लान के ड्राफ्ट में इकोलॉजिकल एरिया का कुछ हिस्सा प्रभावित हुआ है। हालांकि, बाद में इसे सही कर दिया। फिर भी उच्चाधिकारी फूंक-फूंक कर कदम बढ़ा रहे हैं क्योंकि जोधपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को मास्टर प्लान की अक्षरश: पालना करने के आदेश दे रखे हैं। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी।
अभी यह है स्थिति…
मास्टर प्लान 2011 में इन संबंधित क्षेत्रों में जमीन का भू-उपयोग इकोलॉजिकल था, लेकिन मौजूदा मास्टर प्लान 2025 में इसमें बदलाव कर मिश्रित, आवासीय, व्यावसायिक कर दिया गया। इसी बीच जोधपुर हाईकोर्ट ने आदेश दिए कि मास्टर प्लान 2011 में जो हिस्सा इकोटॉजिकल में है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद से ही कई बड़े प्रोजेक्ट, निर्माण पर तलवार लटकी हुई है। यह भी पढ़ें