नहीं तो नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा जाएगा
सुमित गोदारा ने बताया कि लाभार्थी उचित मूल्य की दुकान पर व्यक्तिशः जाकर ई-केवाईसी करवाना सुनिश्चित करें। अन्यथा उनका नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा दिया जाएगा। ऐसा होने के बाद राशन नहीं मिल सकेगा। सरकार लगातार सभी को ई-केवाईसी करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। अगस्त, सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर के बाद अब एक बार फिर डेट बढ़ाकर 31 दिसम्बर कर दिया गया है। यह भी पढ़ें
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अपात्र लोगों की पहचान हो सके
ई-केवाईसी प्रक्रिया का मकसद सिर्फ यह है कि केवल वास्तविक लाभार्थियों को योजना का लाभ मिले। इस प्रक्रिया को सरकार इसलिए करा रही है कि जिससे अपात्र लोगों की पहचान हो सके। उन्हें इस योजना के लाभ से बाहर किया जा सके। यह भी पढ़ें
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उचित मूल्य की दुकान जाना होगा
राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने करीबी उचित मूल्य की दुकान पर जाना होगा। आधार कार्ड की एक प्रति जमा करनी होगी। साथ ही जिन लाभार्थियों के फिंगरप्रिंट नहीं हैं, उनकी ई-केवाईसी आईरिस स्कैनिंग के जरिए की जाएगी। यह भी पढ़ें