मंजू गर्ग की याचिका को खारिज
न्यायाधीश अनूप कुमार ढंड ने मंजू गर्ग की याचिका को खारिज करते हुए यह आदेश दिया। याचिका में कहा था कि वह बारां जिले के राजपुरा स्थित प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत थी और बीमारी के कारण अवकाश पर थी। विभाग ने प्रॉक्सी शिक्षक मानते हुए निलंबित कर मुख्यालय छीपाबड़ोद से बीकानेर कर दिया, जो गलत है। सरकार की ओर अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता जी के शर्मा ने कहा कि कोर्ट चार्जशीट रद्द नहीं कर सकता। कुछ डमी शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं।राजस्थान हाईकोर्ट ने यह दिए निर्देश
1- सरकारी स्कूलों में नियमित जांच के लिए लाइंग दस्ता गठित हों।2- प्रॉक्सी शिक्षक मिले तो अनुपस्थित शिक्षक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए।
3- शिक्षा विभाग शिक्षकों के फोटो सार्वजनिक करें।
4- अधिकारी हर तिमाही मार्च, जून, सितबर व दिसबर में रिपोर्ट पेश कर बताएं कि क्या कार्रवाई की गई?