न्यायाधीश समीर जैन ने कहा कि शिकायतों का सरकारी स्तर पर समाधान नहीं होने पर अभ्यर्थी को कोर्ट आना पड़ता है। न्यायाधीश जैन ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती से जुडे़ मामलों को लेकर दायर ज्योति मीना व अन्य की 45 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान बुधवार को यह टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि याचिकाएं तथ्य आधारित हैं, इन पर एक साथ सुनवाई मुश्किल है। राज्य सरकार एक आयोग या कमेटी बनाए, ताकि अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिलने के कारणों का पता लग सके।