न्यायाधीश महेन्द्र कुमार गोयल ने राजस्थान केमिस्ट अलायंस के अध्यक्ष आरबी पुरी व संजय जैन की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेन्द्र लोढ़ा व अधिवक्ता प्रशांत चतुर्वेदी ने कोर्ट को बताया कि ड्रग कंट्रोलर ने 8 मई को आदेश जारी कर 14 दवाइयों की बिक्री व स्टॉक की सीमा तय कर दी, जबकि इस बारे में केन्द्र सरकार ही अधिसूचना जारी कर आदेश दे सकती है।
ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में इस बारे में प्रावधान है। ऐसे में दवाइयों की बिक्री सीमित करने के ड्रग कंट्रोलर के आदेश की पालना रोकी जाए। अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने भी इस बारे में गलती स्वीकार की।
राजस्थान पत्रिका ने प्रकाशित किया था समाचार
राजस्थान पत्रिका ने पिछले दिनों 14 दवाइयों की बिक्री व स्टॉक सीमा पर विवाद, मात्रा पर पुनर्विचार, बनाई कमेटी शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर यह मुद्दा सार्वजनिक किया था।