न्यायाधीश पंकज भंडारी और न्यायाधीश शुभा मेहता की खंडपीठ ने आरएएस परिषद व प्रशासनिक सेवा के 22 अधिकारियों की याचिका पर यह आदेश दिया। कोर्ट ने माना कि याचिका व्यक्तिगत हितों के चलते दायर की गई। कोर्ट ने 26 नवम्बर को सुनवाई पूरी कर ली थी। कैट ने 12 मार्च 21 को नॉन एससीएस की आइएएस में पदोन्नति को चुनौती देने वाले प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था, जिसे याचिका में चुनौती दी गई थी। इसके आधार पर नॉन एससीएस की पदोन्नति पर जुलाई 2023 में रोक लगा दी थी जो अब हटा दी है।
याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आर एन माथुर, अधिवक्ता तनवीर अहमद व अन्य ने कोर्ट को बताया कि गैर सिविल सेवा के अधिकारियों को विशेष परिस्थिति में ही आइएएस में पदोन्नत किया जा सकता है। पदोन्नति के लिए नॉन एससीएस की उत्कृष्ट योग्यता के बजाय केवल एसीआर देखी जा रही है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कहा कि सरकार नियमानुसार नॉन एससीएस से आइएएस में प्रमोशन कर रही है।
पदोन्नति से भरे जाने वाले आइएएस के 15 प्रतिशत पदों के लिए नॉन एससीएस अधिकारियों के नाम की अनुशंषा की जा सकती है। नॉन एससीएस अधिकारी विशेषज्ञता के आधार पर प्रमोट किए जाते हैं। आरएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर खराड़ी ने कहा कि अध्ययन किया जाएगा, फिर उचित कदम उठाया जाएगा।