न्यायाधीश अनूप ढंड ने संदीप व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। अधिवक्ता तनवीर अहमद ने कोर्ट को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 20 जून 2023 को कनिष्ठ लेखाकार और तहसील राजस्व लेखाकार भर्ती निकाली। इसमें अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 साल रखी गई। साथ ही, गैर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती परीक्षा में कम से कम चालीस फीसदी अंक आने की शर्त रखी गई। इसके बावजूद कर्मचारी चयन बोर्ड ने बडी संख्या में ऐसे अभ्यर्थियों का चयन कर लिया, जिनके भर्ती परीक्षा में 40 फीसदी से कम अंक थे। इसके अलावा उन अभ्यर्थियों का भी चयन कर लिया, जिनकी आयु 21 साल थी। इससे पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थिति को लेकर याचिका दायर की।