Right to Education: विभाग मौन, मंत्री अनजान… मनमर्जी पर उतारू निजी विद्यालय
प्रार्थीपक्ष की ओर से कहा कि अनुभव प्रमाण पत्र होने के बावजूद याचिकाकर्ता को भर्ती में बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। दस्तावेज सत्यापन के लिए जारी सूची में कई ऐसे अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया गया है, जिनके पास वैध अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है। इस सूची में एक अभ्यर्थी की जन्म तिथि 9 नवंबर, 1933 बताई गई है। इस तरह की त्रुटियों की ओर ध्यान दिलाते हुए याचिका में पुरानी सूची को रद्द कर उसे नए सिरे से जारी करने का आग्रह किया गया है।