जनहित याचिका को किया निस्तारित, दिया आदेश
न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह और न्यायाधीश विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने मेरिडियन फाउंडेशन की जनहित याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा कि वन विभाग और राजस्व विभाग से एनओसी जारी हो चुकी है। राज्य सरकार ने एनओसी में काटे जाने वाले पेड़ों के बदले पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त पर यह एनओसी दी है। वहीं, रेलवे की ओर से कहा गया कि 4 जुलाई को संबंधित एडीएम ने दस फीट ऊंचाई के पांच गुना पेड़ लगाने की शर्त पर प्रोजेक्ट के लिए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है। यह भी पढ़ें : यूजीसी ने किया बड़ा बदलाव, शोधार्थियों पर सख्ती शुरू, निर्देश जारी