ये कुछ जुर्मानें हैं जिन्हें राज्य सरकार ने संसोधित किया है अपराध —————— केन्द्र का जुर्माना ———– राज्य में संशोधित प्रस्ताव सामान्य अपराध ———— पहले 500 दूसरा 1500 ———– 200-500 बिना सीट बैल्ट —————–1000 ————————— 500
दोपहिया वाहन दो से अधिक —- 1000 ————————— 500 रेड लाइट क्रॉस ——————- 1000-2000 —————– 200-500 बिना रजिस्ट्रेशन—————– 5000-10,000 ——— दोपहिया 2000, भारी-5000 बिना लाइसेंस ——————– 5000 —————— दोपहिया:1000, चारपहिया: 2500
ओवरस्पीड ———————– 5000 —————— भारी-500, गैरपरिवहन-1000 अयोग्य चालक —————— 10,000 ————————- 5000 ओवरटेकिंग ——————– 5000-10,000 —————– 1000-2000 स्टॉप लाइन पार करना ———- 1000-2000 ———————– 200
बिना इंश्योरेंस —————— 2000-4000 —————– दोपहिया-500, भारी वाहन-100, गैरपरिवहन-2000
बिना इंश्योरेंस —————— 2000-4000 —————– दोपहिया-500, भारी वाहन-100, गैरपरिवहन-2000
एक्ट लागू होने के बाद क्या बदलाव आया -राजधानी सहित प्रदेश में लाइसेंस आवेदक बढ़े हैं। जयपुर में 10 हजार लोग कतार में हैं। -17 साल के कम आयु के किशोर अब वाहन चलाने से कतराते हैं। उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद हो गए।
-यातायात पुलिस के चालानों की संख्या में कटौती हो रही है। -पीयूसी बनवाने वाले वाहनों की संख्या 25 फीसदी बढ़ गई है। -पुराने वाहनों का खत्म हुआ बीमा बनवाने वालों की संख्या बढ़ गई।
डीजी लॉकर का उपयोग करें
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीजी लॉकर में रखे गए लाइसेंस और आरसी आदि दस्तावेजों को मूल दस्तावेज की तरह की माना जाएगा। इस संबंध में राजस्थान परिहवन विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग एम परिवहन एप और डीजी लॉकर में अपने दस्तावेज सुरक्षित कर रख सकते हैं। जरूरत पडऩे पर यातायात पुलिस को दिखा सकते हैं।
सड़क परिवहन मंत्रालय ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि डीजी लॉकर में रखे गए लाइसेंस और आरसी आदि दस्तावेजों को मूल दस्तावेज की तरह की माना जाएगा। इस संबंध में राजस्थान परिहवन विभाग ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोग एम परिवहन एप और डीजी लॉकर में अपने दस्तावेज सुरक्षित कर रख सकते हैं। जरूरत पडऩे पर यातायात पुलिस को दिखा सकते हैं।