scriptराजस्थानः नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 200 लोग, 20 से लगेगी आठवीं कक्षा | rajasthan government released new guidelines | Patrika News
जयपुर

राजस्थानः नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 200 लोग, 20 से लगेगी आठवीं कक्षा

राजस्थान में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम त्रिस्तरीय जनअनुशासन की नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट दी है।

जयपुरSep 17, 2021 / 08:53 pm

Kamlesh Sharma

rajasthan government released new guidelines

राजस्थान में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम त्रिस्तरीय जनअनुशासन की नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट दी है।

जयपुर। राजस्थान में लगातार कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को देखते हुए सरकार ने राहत दी है। गृह विभाग ने शुक्रवार शाम त्रिस्तरीय जनअनुशासन की नई गाइडलाइन जारी की है। शादी समारोह में अधिकतम 200 व्यक्तियों को छूट दी है।
राज्य के सरकारी और निजी विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 8वीं तक नियमित शिक्षण गतिविधियों को 20 सितंबर और कक्षा 1 से 5वीं तक की नियमित कक्षा की गतिविधियों को 27 सितंबर से 50 प्रतिशत क्षमता के साथ शुरु करने की अनुमति दी हैं। संस्थान में बच्चों के लिए नो मास्क नो एंट्री का प्रावधान रहेगा। हालांकि सरकार ने विद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक और संस्थान आवागन के लिए संचालित बस ऑटो और कैब चालक को 14 दिन पहले वैक्सीन की एक खुराक लेनी अनिवार्य की हैं। पूरे प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा।
नई गाइडलाइन
– शैक्षणिक, अशैक्षणिक स्टाफ सहित स्कूल वाहन चालकों को 14 दिन पूर्व वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक लेना अनिवार्य होगी। वाहन क्षमता अनुमति के अनुसार ही होगी।

– प्रार्थना सभा नहीं होगी
– स्कूलों में प्रवेश से पहले सभी की स्क्रीनिंग होगी
– विद्यार्र्थी या कार्मिक संक्रमित मिलने पर संबंधित कक्ष 10 दिन के लिए बंद किया जाएगा।

– कोविड के लक्षण मिलने पर इलाज व आइसोलेशन की व्यवस्था की जाएगी

आवासीय विद्यालय, आश्रम छात्रावास, मां बाडी केन्द्र एवं छात्रावास 20 सितंबर से संचालित होंगे
– रेस्टोरेंट उपलब्ध क्षमता अनुसार प्रात: 9 से रात्रि 10 बजे तक
– सिनेमा हॉल, थियेटर, मल्टीप्लेक्स 100 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रात: 9 से रात्रि 10 बजे

– जिम, योगा सेंटर प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक एक डोज लगवा सके लोगों के लिए
– पशु हाट मेलों का आयोजन जिला कलक्टर की पूर्व अनुमति के बाद स्थानीय निकाय के निर्देशन में 20 सितंबर के बाद
– स्वीमिंग पूल 20 सितंबर से एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए

– प्रदर्शनी, सामाजिक कार्यक्रम प्रात: 6 से रात्रि 10 बजे तक अधिकतम 200 व्यक्तियों की संख्या के साथ एक डोज लगवा चुके लोगों के लिए
– किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन राजनीतिक, खेल-कूद, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्योहारों का आयोजन, मेलों और हाट बाजार की अनुमति नहीं होगी।

-माइक्रो कंटेनमेंट जोन में आवश्यकता अनुसार प्रतिबंध लगाए जा सकेंगे
-सार्वजनिक स्थान पर थूंकने पर प्रतिबंध हो एवं उल्लंघन किए जाने पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा

Hindi News / Jaipur / राजस्थानः नई गाइडलाइन जारी, शादी समारोह में 200 लोग, 20 से लगेगी आठवीं कक्षा

ट्रेंडिंग वीडियो