इस योजना से उपचार में मिलेगी मदद
राजस्थान में अनेक बच्चे ऐसे हैं जो दुर्लभ बीमारियों की जकड़ में हैं, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर एवं सरकारी सहायता नहीं मिलने से उनका इलाज सम्भव नहीं था। इस योजना के लागू होने से उन्हें उपचार में सुविधा होगी। बच्चों को समय पर इलाज और उनके परिवारों को आर्थिक राहत प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह भी पढ़ें
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आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य
विभाग के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव बचनेश कुमार अग्रवाल ने जारी परिपत्र में बताया कि इस योजना में उन्हीं बच्चों को लाभ मिलेगा, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम होगी। आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हो या कम से कम तीन वर्ष से राज्य में निवासरत हो। दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने का प्रमाण पत्र सक्षम चिकित्सा अधिकारी से प्राप्त करना होगा। बीमारी वही दुर्लभ मानी जाएगी जो राष्ट्रीय नीति 2021 में सूचीबद्ध है। बीमारी के प्रमाणन का अधिकार एम्स जोधपुर और जे.के. लोन अस्पताल जयपुर के अधिकृत अधिकारियों को सौंपा है। इन संस्थानों की ओर से जारी प्रमाणन को अंतिम निर्णय माना जाएगा। यह भी पढ़ें
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50 लाख रुपए तक का मिलेगा निशुल्क इलाज
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत दुर्लभ बीमारियों से ग्रासित बच्चों को हर महीने 5 हजार रुपए की आर्थिक सहायता और 50 लाख रुपए तक का निशुल्क इलाज प्रदान किया जाएगा। योजना के तहत 0-18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शामिल किया जाएगा। चिन्हित बच्चों के लिए एसएसओ पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह भी पढ़ें