जयपुर

राज्य सरकार का बड़ा फैसला…नहीं लगेगा इतने क्षेत्रफल की संपत्तियों पर ‘यूडी टैक्स’

राज्य सरकार ने आमजन के हित में बड़ा फैसला किया है। जिससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। सरकार ने यूडी टैक्स के संबंध में यह आदेश दिया है। अब 500 वर्गगज क्षेत्रफल तक के औद्योगिक परिसरों पर नगरीय विकास कर नहीं लगेगा।

जयपुरApr 19, 2022 / 05:26 pm

Umesh Sharma

राज्य सरकार का बड़ा फैसला…नहीं लगेगा इतने क्षेत्रफल की संपत्तियों पर ‘यूडी टैक्स’

राज्य सरकार ने आमजन के हित में बड़ा फैसला किया है। जिससे एक बड़ा वर्ग लाभान्वित होगा। सरकार ने यूडी टैक्स के संबंध में यह आदेश दिया है। अब 500 वर्गगज क्षेत्रफल तक के औद्योगिक परिसरों पर नगरीय विकास कर नहीं लगेगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसरों को नगरीय विकास कर से मुक्त करने की पत्रावली को स्वीकृति प्रदान कर दी है। यह निर्णय राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों के प्रतिनिधियों की मांग पर लिया गया है। पूर्व में 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर ही नगरीय विकास कर से मुक्त थे। नगरीय विकास कर की इस छूट से प्रदेश के 500 वर्गगज क्षेत्रफल की लघु औद्योगिक ईकाईयों को लाभ होगा।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 24 अगस्त, 2016 में उल्लेखित 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर के स्थान पर अब 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि अभी आवासीय मामले में मकान का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर है।

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