राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 107 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 24 अगस्त, 2016 में उल्लेखित 300 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर के स्थान पर अब 500 वर्गगज तक के औद्योगिक परिसर नगरीय विकास कर से मुक्त कर दिया गया है। हालांकि अभी आवासीय मामले में मकान का क्षेत्रफल 300 वर्गमीटर है।