संयुक्त सचिव वित्त (नियम) सैयद जैनुद्दीन शाहिद ने कहा कि ‘सामान्य राजस्व मद’ से संबंधित मुद्दे को हल कर लिया गया है और पैसा 3-4 दिनों में वितरित किया जाएगा। ऐसे निकाला हल
‘जनरल रेवेन्यू हेड’ के इस्तेमाल के लिए एकाउंटेंट जनरल (एजी) से अनुमति लेने में समय लग रहा था। इसलिए, विभाग ने पैसे जमा करने के लिए ‘पेंशन हेड’ का इस्तेमाल करने का फैसला किया।’
‘जनरल रेवेन्यू हेड’ के इस्तेमाल के लिए एकाउंटेंट जनरल (एजी) से अनुमति लेने में समय लग रहा था। इसलिए, विभाग ने पैसे जमा करने के लिए ‘पेंशन हेड’ का इस्तेमाल करने का फैसला किया।’
जारी किया था सर्कुलर
वित्त विभाग ने 6 सितंबर को एक सर्कुलर जारी कर 1 जनवरी, 2004 को और उसके बाद नियुक्त राज्य सरकार के उन कर्मचारियों से 31 दिसंबर, 2022 पैसा वापस जमा करवाने के लिए कहा था, जिन्होंने 1 अप्रैल, 2022 और 28 अगस्त, 2022 के बीच नई पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत पैसा निकाला था। अब यह तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी गई है। सरकार ने कहा था कि कोई भी कर्मचारी अगर एनपीएस के तहत लाभ लेता है तो उसे पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। बता दें, पुरानी पेंशन योजना 1 अप्रैल से बहाल कर दी गई थी।
यह भी पढ़ें