अतिरिक्त आयुक्त के आदेश जारी
खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन चयनित लाभार्थियों ने 31 दिसंबर, 2024 तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, उनके नाम अस्थायी तौर पर हटाए जाएंगे। सूची से नाम हटने के बाद लाभार्थी 31 मार्च तक ई-केवाईसी करा लेता है तो उसका नाम सूची में फिर से जोड़ा जाएगा। इस संबंध में विभाग की अतिरिक्त आयुक्त ने आदेश जारी कर दिए हैं।
इनके लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं
आदेश के तहत 5 से 10 वर्ष की आयु के बच्चों के आधार अपडेशन के बाद ही उनकी ई-केवाईसी की जा सकेगी। 70 साल से ज्यादा उम्र और बाइपास रजिस्टर वाले (अंगूठे के निशान घिस जाने वाले) लाभार्थियों के लिए ई-केवाईसी जरूरी नहीं है।
खाद्य विभाग चला रहा ‘गिव अप’ अभियान
राजस्थान में खाद्य विभाग ने ‘गिव अप’ अभियान चलाया रखा है। अपात्र लोगों का यह राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि जो सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटा लें। स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेताया है कि 31 जनवरी अंतिम डंट है। अगर अपात्र लोगों ने अपना नाम स्वेच्छा से नहीं हटाया तो कार्रवाई की जाएगी।