राज्य कर्मचारी इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग के सचिव देवाशीष पृष्टि ने एक सर्कुलर जारी किया है। इस आदेश का फायदा बोर्ड-निगम के कर्मचारियों को भी मिलेगा। पहले कर्मचारियों को विशेष परिस्थितियों में ही विदेश दौरे पर जाने की अनुमति मिलती थी। इसके लिए सरकार में उच्च स्तर पर आवेदन करना पड़ता था।
सीएस और सीएम से लेनी होगी अनुमति
आपदा प्रबंधन या कानून व्यवस्था के मद्देनजर संवेदनशील पदों पर तैनात कलक्टर-एसपी, पुलिस आयुक्त, सचिवालय में प्रभारी सचिव स्तर के अधिकारियों को मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से पूर्व अनुमति लेनी होगी। यह भी पढ़ें
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इन बिंदुओं पर देनी होगी वचनबद्धता
कर्मचारी विदेश दौरे के दौरान किसी सेवा या व्यवसाय में शामिल नहीं होगा। सरकारी रिकॉर्ड और सूचनाओं की गोपनीयता रखनी होगी। कर्मचारी किसी विदेशी आतिथ्य को स्वीकार करना चाहता है तो उसे कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से पूर्व अनुमति लेनी होगी कर्मचारी विदेश दौरे से लौटने के बाद अवकाश स्वीकृत प्राधिकरण को सूचित करेगा।