कलक्टर या सब डिवीजन अधिकारी मुआवजा राशि का निर्धारण करेंगे। मुआवजा क्षेत्र की डीएलसी दर पर दिया जाएगा। टावर क्षेत्र के साथ चारों तरफ एक मीटर तक अतिरिक्त क्षेत्रफल की गणना कर डीएलसी दर का दोगुना तथा ट्रांसमिशन लाइन पथाधिकार गलियारे के पेटे डीएलसी की 30 प्रतिशत की दर से मुआवजा देने का प्रावधान किया गया है।