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जयपुर

राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पर नया अपडेट, पॉलिसी नवीनीकरण पर आई बड़ी खबर

CM Ayushman Arogya Yojana New Update : मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने वालों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से नया अपडेट आया है। पॉलिसी को लेकर सरकार ने जारी किए है कुछ निर्देश। चूकें नहीं।

जयपुरApr 27, 2024 / 11:40 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Chief Minister Ayushman Arogya Yojana New Update

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने वालों के लिए राजस्थान सरकार की तरफ से नया अपडेट

Chief Minister Ayushman Arogya Yojana New Update : राजस्थान सरकार की सबसे हॉट स्कीम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना पर नया अपडेट आया है। अलर्ट हो जाएं। राजस्थान सरकार ने पॉलिसी नवीनीकरण को लेकर निर्देश जारी किया है। राजस्थान सरकार ने निर्देश दिया है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना में जिन परिवारों की पॉलिसी वैद्यता अवधि 30 अप्रैल समाप्त हो रही है। वे परिवार अलर्ट हो जाएं और शीघ्र पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। पॉलिसी नवीनीकरण होने पर ही उन्हें 1 मई, 2024 से स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। योजना में स्वास्थ्य बीमा का कवरेज निरंतर प्राप्त करने के लिए पात्र परिवार 30 अप्रैल, 2024 तक आवश्यक रूप से पॉलिसी का नवीनीकरण कराएं। पॉलिसी नवीनीकरण ई-मित्र के माध्यम से या स्वयं की एसएसओ आईडी द्वारा किया जा सकता है। पॉलिसी नवीनीकरण को सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। किसी प्रकार की कोताही न बरतें तत्काल अपनी पालिसी का नवीनीकरण कराएं।

मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है जानें ?

अशोक गहलोत सरकार ने जनता के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहे।

योजना में निम्नलिखित प्रावधान

1 – राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा।
2 – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं।
3 – आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खुद या ई-मित्र से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
4 – आवेदन के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद अनिवार्य।
5 – योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू किया गया।
6 – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार करता है वहन।
7 – इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

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