मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है जानें ?
अशोक गहलोत सरकार ने जनता के लिए चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चलाई थी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदल कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। पर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शेष शर्तें एवं प्रावधान यथावत रहे।योजना में निम्नलिखित प्रावधान
1 – राजस्थान के प्रत्येक परिवार को 25 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा।2 – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं।
3 – आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से खुद या ई-मित्र से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
4 – आवेदन के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद अनिवार्य।
5 – योजना का लाभ 1 मई 2021 से शुरू किया गया।
6 – राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार करता है वहन।
7 – इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा।