खराब आचरण पर रोक दी जाती थी पदोन्नति
कर्मचारियों के खराब आचरण के लिए कई प्रकार की सजा का प्रावधान था। इनमें से एक सजा परिनिंदा का दंड भी था। इसके तहत कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई या फिर जुर्माना लगाया जाता था। इसके बाद उस कर्मचारियों की पदोन्नति रोक दी जाती थी। इस परिपत्र में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी विभाग में किन्हीं पदों की वर्ष 24-25 की डीपीसी अभी तक आयोजित नहीं की गई है, तो ये डीपीसी इस परिपत्र के नवीन निर्देशों के अनुसार की जाएगी। लेकिन पूर्व वर्षों की डीपीसी/ रिव्यू डीपीसी यदि इस परिपत्र के जारी होने के बाद होती है, तो उसमें पूर्व की व्यवस्था ही लागू होगी।