कोई व्यक्ति मृत्यु भोज का आयोजन करता है या फिर इसमें सहायता करता है, तो उसे एक वर्ष के साधारण कारावास या एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया जा सकता है या फिर दोनों सजा दी जा सकती है। यह भी प्रावधान है कि मृत्युभोज करने के लिए उधार रुपए मांगने पर कोई उधार नहीं देगा।
न्यायालय मृत्युभोज के आयोजन पर स्टे जारी कर सकता है। न्यायालय के स्टे की अवहेलना करने पर एक वर्ष तक का कारावास दंड दिया जा सकता है। मृत्युभोज की सूचना देने का कर्तव्य पंच, सरपंच, पटवारी पर है। वे नजदीक के मजिस्ट्रेट को सूचना नहीं देते हैं तो उन्हें तीन माह तक की जेल हो सकती है।