महिला एवं बच्चों को नए कानून के बारे में बताया जाए
बैठक में राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सम्बंधित विभागों को निर्देश दिए कि 3 नए कानून के बारे में आमजन को जागरूक करें। खासकर महिला एवं बच्चों को नए कानून के बारे में बताया जाए।, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से बच्चों एवं महिलाओं से जुड़े अपराध की जानकारी दी जाए। यह भी पढ़ें – Indian Railway : रेलवे की नई सुविधा, ढेहर के बालाजी से चूरू के बीच दौड़ेगी स्पेशल ट्रेन नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाए
राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने गृह विभाग को निर्देश दिए कि वकीलों से समन्वय कर प्रत्येक ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगर निकाय, नगर पालिका को नए कानूनों से अवगत कराया जाए। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को निर्देश दिए कि मीडिया के माध्यम से नए कानूनों का प्रचार-प्रसार किया जाए एवं विभाग की वेबसाइट पर पॉपअप लगाए।
स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक करें
राजस्थान के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने आगे कहा स्कूल शिक्षा विभाग एवं उच्च शिक्षा विभाग को निर्देश दिए कि कॉलेज और स्कूलों में छात्रों एवं शिक्षको को जागरूक कर महिला एवं बाल अपराधों से अवगत कराए। महिला अधिकारिता विभाग को निर्देश दिए कि वह प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं साथिन को नए कानूनों को लेकर अवगत कराए। जिससे वहां आने वाली महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जान सके।