जयपुर

भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद करने पर जनहित याचिका पहुंची शीर्ष कोर्ट

याचिकाकर्ता छाया रानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाल ही राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान जोधपुर, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का मामला उठाया गया है। जनहित याचिका में पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में पिछले साल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का भी जिक्र है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जनहित याचिका को होली के अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने को कहा है।

जयपुरMar 02, 2023 / 12:32 am

Gaurav Mayank

भर्ती परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट बंद करने पर जनहित याचिका पहुंची शीर्ष कोर्ट

जयपुर। राजस्थान सहित अन्य राज्यों में राजकीय भर्तियों के दौरान मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक जनहित याचिका को होली के अवकाश के बाद सूचीबद्ध करने को कहा है।

याचिकाकर्ता छाया रानी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसमें हाल ही राजस्थान में रीट परीक्षा के दौरान जोधपुर, जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का मामला उठाया गया है। जनहित याचिका में पश्चिमी बंगाल और असम राज्यों में पिछले साल इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने का भी जिक्र है। याची के अधिवक्ता विशाल तिवारी ने बताया कि हमारी मुख्य मांग मोबाइल इंटरनेट सेवाओं को आवश्यक सेवाएं घोषित करने सहित इंटरनेट बंद करने के लिए अनुराधा भसीन मामले में दिए गए दिशा निर्देशों को लागू करने की हैं।

तीन याचिकाएं लंबित

राजस्थान समेत कई राज्यों में भर्ती परीक्षाओं के दौरान सामान्य तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बाधित (rajasthan mobile internet interrupted) कर दी जाती है, जबकि अधिकांश यूजर्स मोबाइल डेटा का ही इस्तेमाल करते हैं। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट में भी वर्तमान में इंटरनेट सेवाएं बंद करने को चुनौती देते हुए दाखिल तीन जनहित याचिकाएं लंबित हैं।

राज्य सरकार ने दिया शपथ पत्र

राज्य सरकार ने 2018 में एक याचिका में शपथ पत्र दिया था कि भविष्य में परीक्षाओं के दौरान इंटरनेट सेवाओं को निलंबित करने का कोई आदेश जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन इसकी पालना नहीं की गई। अब सरकार ने हाईकोर्ट ने अपने पूर्व के शपथ पत्र के आलोक में पारित आदेश को रिकॉल करने की गुहार लगाई है।

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