स्कूल शिक्षा परिषद ने की नियमों की व्याख्या: स्कूल शिक्षा परिषद राजस्थान की ओर से राज्य के सरकारी पीएमश्री स्कूलों में भी योग और शारीरिक शिक्षकों को संविदा पर भर्ती करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। भर्ती प्रक्रिया में शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी योग्यताओं को शामिल किया गया है। इसके तहत योग शिक्षक के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा एवं योग ट्रेनर के रूप में एक वर्ष अनुभव जरूरी है।
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उच्च अधिकारियों की ओर से नियमों की व्याख्या नहीं की गई। हमने स्कूल स्तर पर ही नियम की व्याख्या कराई तो सामने आया है कि बीएड वालों को नियमानुसार प्राइमरी कक्षा के लिए अयोग्य माना गया है। इसी आधार पर हमने उच्च योग्यता वालों को अपात्र माना है।
– राघवेंद्र लालसंतानियां, प्रिंसिपल, केन्द्रीय विद्यालयक्रमांक नंबर पांच