कोर्ट ने कहा कि केवल फोटो अपलोड करने से आर्म्स एक्ट के आरोप साबित नहीं होता है। ऐसा साक्ष्य नहीं है कि फोटो से कोई भय पैदा हुआ हो और उससे कोई व्यक्ति, राज्य के खिलाफ लोकशांति के विरुद्ध अपराध करने के लिए प्रेरित हुआ हो।
यह भी पढ़ें
रावण की तीए की बैठक, अस्थि विसर्जन के लिए दल वाराणसी रवाना, जयपुर में 16 को पगड़ी दस्तूर कार्यक्रम
पुलिस ने रोहन के खिलाफ सोशल मीडिया पर हथियार का प्रदर्शन करते हुए फोटो अपलोड करने पर दिसंबर 2019 में आइपीसी व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज किया था। आरोपी रोहन के अधिवक्ता दीपक चौहान ने बताया कि अनुसंधान अधिकारी ने आरोपी से कोई हथियार बरामद नहीं किया। ऐसा कोई साक्ष्य या गवाह भी नहीं है जिसमें कथित हथियार दिखाकर किसी व्यक्ति को डराया या धमकाया हो। यह भी पढ़ें