ट्रेनिंग रोकने के बाद भी वेतन जारी
राजस्थान हाईकोर्ट के 9 जनवरी के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर की फील्ड ट्रेनिंग और पोस्टिंग रोक दी थी। इसके बावजूद प्रत्येक ट्रेनी एसआई को 26,500 रुपये मासिक वेतन का भुगतान जारी है। याचिकाकर्ता के वकील हरेन्द्र नील ने दलील दी कि कानून के अनुसार बिना काम किए वेतन देना अनुचित है। उन्होंने कोर्ट से निवेदन किया कि पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी सैलरी पर तत्काल रोक लगाई जाए।हाईकोर्ट का हस्तक्षेप और सरकार का पक्ष
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से इस मामले में स्पष्ट रुख अपनाने को कहा था। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच चल रही है और फिलहाल भर्ती को रद्द करने या नहीं करने का निर्णय नहीं लिया जा सकता। हालांकि, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से कहा कि एसआईटी, पुलिस मुख्यालय, एजी, और कैबिनेट सब-कमेटी ने भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की थी। बावजूद इसके सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। यह भी पढ़ें