आदेश के मुताबिक पटाखों की बिक्री और उपयोग के संबंध में केवल ग्रीन आतिशबाजी के उपयोग और चलाने की अनुमति होगी। अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केन्द्र, शिक्षण संस्थाएं, न्यायालय, धार्मिक स्थानों से 100 मीटर के क्षेत्र में पटाखें नहीं चलाने की अपील की गई है। दीपावली, गुरू पर्व पर पटाखें रात में 08.00 बजे से 10.00 और क्रिसमस-नववर्ष पर पटाखे रात 11.55 बजे से 12.30 तक ही चलाने की अपील की है। विवाह समारोहों में भी अच्छी और हरित किस्म के पटाखें ही इस्तेमाल किए जाए।
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