जयपुर। अब सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कामकाज से संबंधित जांच बकाया होने पर ही पीएल का भुगतान रोका जा सकेगा। व्यक्तिगत मामलों की जांच लंबित होने पर भुगतान नहीं रोका जाएगा।
वित्त विभाग ने इस बारे में स्पष्टीकरण जारी कर कर्मचारियों को राहत दी है। वित्त विभाग की ओर से जारी स्पष्टीकरण में कहा गया है कि कर्मचारियों को सेवानिवृति के समय 300 दिन तक की पीएल का भुगतान लेने का प्रावधान है। यह भुगतान उतने दिन का ही दिया जाता है, जितनी पीएल बकाया हों। अब तक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ कोई भ्री जांच लंबित होने पर सेवानिवृति के समय बकाया पीएल का भुगतान रोका जा रहा था, जिसको लेकर सरकार के पास लगातार शिकायत आ रहीं थी। इसको लेकर वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच लंबित होने पर सेवानिवृति के समय केवल उन मामलों में ही पीएल का भुगतान रोका जाए, जिनमें जांच सरकारी कामकाज से संबंधित जांच लंबित हो।
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