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जयपुर

अच्छे आचरण वाले बुजुर्ग और विकलांग कैदी होंगे आजाद

आजादी का अमृत महोत्सव: गृह मंत्रालय की योजना, गरीब कैदियों को मिलेगी जुर्माने से छूटबलात्कार, आतंकवाद और दहेज हत्या के मामलों में रियायत नहीं

जयपुरJul 06, 2022 / 12:53 am

Aryan Sharma

अच्छे आचरण वाले बुजुर्ग और विकलांग कैदी होंगे आजाद

अच्छे आचरण वाले बुजुर्ग और विकलांग कैदी होंगे आजाद

नई दिल्ली. सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र की ऐसी महिला एवं ट्रांसजेंडर कैदियों की सजा चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना बना रही है, जिनका व्यवहार अच्छा है। साठ साल से ज्यादा उम्र के उन पुरुष और विकलांग बंदियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिन्होंने आधी से ज्यादा सजा पूरी कर ली है। जो गरीब कैदी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन धन के अभाव में जुर्माना नहीं भर पाने के कारण जेल में हैं, उन्हें जुर्माने से छूट का लाभ दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय के मुताबिक यह कदम ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ के तहत उठाया जाएगा। यह योजना उन कैदियों पर लागू नहीं होगी, जिन्हें मौत या उम्र कैद की सजा दी गई है या जिन पर बलात्कार, आतंकवाद, दहेज हत्या और धन शोधन के आरोप हैं।
विस्फोटक अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और अपहरण विरोधी अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए लोगों के अलावा मानव तस्करी के दोषियों को भी यह छूट नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने कहा कि 18 से 21 साल तक की उम्र के दौरान अपराध करने वाले ऐसे कैदियों को भी विशेष छूट देने पर विचार किया जाएगा, जो आधी सजा काट चुके हैं।

देश की जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी
आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक देश की जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। जेलों में 4.14 लाख कैदियों को रखने की क्षमता है, जबकि 2020 तक 4.88 लाख कैदी थे। इनमें करीब एक लाख महिलाएं शामिल हैं।

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तीन चरणों में हो सकती है रिहाई
गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले कैदियों को तीन चरणों में 15 अगस्त 2022, 26 जनवरी 2023 और 15 अगस्त 2023 को रिहा किया जा सकता है। नागरिक प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की राज्य स्तरीय समिति की गहन जांच के बाद कैदियों को रिहा करने पर विचार किया जाना चाहिए।

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