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जयपुर

गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के अधिनियम में होगा बदलाव

 गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के पच्चीस साल पुराने अधिनियम में बदलाव की कवायद चल रही है।
राज्य सरकार ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 में
संशोधन के लिए  संशोधन प्रारूप जारी कर उस पर 15 दिसम्बर तक सुझाव आमंत्रित
किए हैं।

जयपुरNov 08, 2015 / 11:32 am

Hem Sharma

 गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं के पच्चीस साल पुराने अधिनियम में बदलाव की कवायद चल रही है।
राज्य सरकार ने राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 में संशोधन के लिए संशोधन प्रारूप जारी कर उस पर 15 दिसम्बर तक सुझाव आमंत्रित किए हैं।

राज्य के शिक्षा ग्रुप -5 के वरिष्ठ शासन उपसचिव द्वारा जारी इस प्रारूप मे गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम में कुल 44 संशोधन प्रस्तावित है जिनमें से करीब 26 संशोधन तो इसलिए अनिवार्य हो गए है क्योंकि सरकार ने गैर सरकारी स्कूलों को अनुदान सहायता देनी बंद कर दी है ।

 अधिनियम में ऑन लाइन प्रक्रिया शुरू करने, आरटीई प्रावधानों को जोडऩे, बिना मान्यता के शैक्षिक संस्था संचालित करने पर एक लाख रूपए तक का जुर्माना लगाने, संस्था को बंद करने से पहले विभाग से अनुमोदन कराने जैसे प्रावधानों को जोड़ा गया है जबकि अनुदान व सहायता बंद किए जाने के कारण अप्रासंगिक हुए प्रावधानों को समाप्त करना प्रस्तावित है।

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