जयपुर

पूर्व आईएएस सिंघवी को राहत नहीं, जमानत अर्जी खारिज

(ED Court) ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को खान महाघूस कांड मामले से जुडे (Money Laundring case) मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी (ex IAS Ashok Singhvi) पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को (Bail) जमानत देने से (declined) इनकार कर दिया और उनकी (Bail Appli) जमानत अर्जी को (rejects) खारिज कर दिया।

जयपुरJun 06, 2020 / 08:53 pm

Mukesh Sharma

जयपुर
(ED Court) ईडी मामलों की विशेष अदालत ने शनिवार को खान महाघूस कांड मामले से जुडे (Money Laundring case) मनी लॉड्रिंग के मामले में आरोपी (ex IAS Ashok Singhvi) पूर्व आईएएस अशोक सिंघवी को (Bail) जमानत देने से (declined) इनकार कर दिया और उनकी (Bail Appli) जमानत अर्जी को (rejects) खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।
सिंघवी की जमानत अर्जी में कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने और जेल में रहने के दौरान कोरोना संक्रमण होने की आशंका सहित मामले के सह आरोपियों को जमानत मिलने के आधार पर जमानत पर रिहा करने की गुहार की थी। जमानत देने के विरोध में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी और विशेष लोक अभियोजक जितेन्द्र सिंह पूनिया ने कहा कि आरोपी की ओर से बीमारी को लेकर कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि कोरोना संक्रमण की आशंका मात्र से किसी को जमानत नहीं दी जा सकती। जिन सह आरोपियों को जमानत का लाभ दिया गया है, वे कई सप्ताह जेल में बिता चुके थे,जबकि आरोपी ने हाल ही में सरेंडर किया है। गौरतलब है की सिंघवी ने ईडी मामलों की विशेष अदालत में खान आवंटन से जुडे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक जून को सरेंडर किया था। मामले में कुल 8 आरोपी हैं। इनमें से पांच आरोपी जमानत पर बाहर हैं। दो आरोपी राशिद शेख और तमन्ना बेगम अभी भी पकड़ से बाहर हैं। ईडी की विशेष अदालत ने अशोक सिंघवी सहित अन्य आरोपियों के विरुद्ध दो करोड़ 55 लाख रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रसंज्ञान लेते हुए 21 जनवरी 2019 को गिरफ्तारी वारंट से तलब किया था। प्रकरण से जुडे एसीबी मामले में सिंघवी सहित अन्य को जमानत मिली हुई है।

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