रामलुभाया उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोनीत
राजस्व मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान इस संबंध में सदस्य द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रामलुभाया को इस उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है तथा प्रमुख शासन सचिव राजस्व समिति के सदस्य सचिव होंगे।
उन्होंने बताया कि प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज, प्रमुख शासन सचिव वित्त अथवा उनके प्रतिनिधि जो विषिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि जो विषिष्ट शासन सचिव स्तर से नीचे न हों, समिति में सदस्य के रूप में सम्मिलित किए गए हैं।
कैसे लिया जाता है नए जिले बनाने पर निर्णय
इससे पहले जाट ने विधायक मदन प्रजापत के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में नवीन जिलों के संबंध में भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जाता हैं।
उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2022-23 के दौरान 3 मार्च 2022 को सामान्य वाद विवाद पर मुख्यमंत्री ने सदस्यों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नए जिले बनाने के संबंध में प्राप्त हो रहे ज्ञापन/मांग पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नए जिलों के लिए 6 माह में अभिशंषा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया था।