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हैवी व्हीकल लाइसेंस के लिए 1 अगस्त से बदले नियम, अब इतने दिन बाद मिलेगा ऑनलाइन ट्रेनिंग सर्टिफिकेट

Driving License Rules: मोटर ड्राइविंग स्कूल भारी वाहनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) अब ऑफलाइन जारी नहीं कर सकेंगे।

जयपुरAug 03, 2023 / 12:07 pm

Nupur Sharma

जयपुर/पत्रिका। Driving License Rules: मोटर ड्राइविंग स्कूल भारी वाहनों का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) अब ऑफलाइन जारी नहीं कर सकेंगे। प्रमाण पत्र केवल ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे। परिवहन विभाग ने 1 अगस्त से ऑफलाइन प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही सभी ड्राइविंग स्कूलों की केंद्र सरकार के पोर्टल द्मसारथीद्य पर रजिस्टर कर आईडी-पासवर्ड जारी कर दिए हैं। ड्राइविंग स्कूल संचालक पोर्टल के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी कर सकेंगे।

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शिकायत के बाद बदली प्रक्रिया
परिवहन मुख्यालय स्तर पर यह शिकायत आई थी कि ड्राइविंग स्कूल बिना ट्रेनिंग दिए ही भारी वाहन सिखाने का प्रमाण पत्र ऑफलाइन स्तर पर जारी कर रहे थे। उन प्रमाण पत्रों से सैकड़ों लोगों ने हैवी व्हीकल लाइसेंस बनवा लिए थे। इस पर रोक लगाने के लिए ऑफलाइन प्रमाण पत्र को बंद किया गया है।

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30 दिन बाद मिलेगा प्रमाण पत्र
ड्राइविंग स्कूल में रजिस्ट्रेशन के दिन ही सारथी पोर्टल पर आवेदक की एंट्री हो जाएगी। 30 दिन तक उसे भारी मोटर वाहन को चलाना सीखना होगा। तीस दिन का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पोर्टल से ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।

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