जयपुर

‘मोदी सरनेम’ मामले में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत, अशोक गहलोत बोले – यह सच्चाई एवं न्याय की जीत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है।

जयपुरAug 04, 2023 / 03:49 pm

Sanjay Kumar Srivastava

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से फौरी राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में राहुल गांधी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर फैल गई है। इस मौके पर राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने एक ट्वीट में कहा कि राहुल गांधी पर मानहानि के मुकदमे में सजा पर रोक का सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागतयोग्य है। यह सच्चाई एवं न्याय की जीत है। इसके साथ ही राहुल गांधी को मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत पर सचिन पायलट ने कहा आज लोकतंत्र की जीत हुई है।
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राजस्थान में फिर से बनने जा रही है कांग्रेस सरकार

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, आज़ादी के बाद राहुल गांधी पहले शख्स हैं जिन्हें मानहानि मामले में 2 साल की पूरी सजा मिली थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया। अब हर एक काम सही दिशा में जा रहा है…राजस्थान में फिर से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है।

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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली की मांग

इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। ऐसे में बड़ी बात यह भी यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल लोकसभा सदस्यता बहाल हो सकती है। कांग्रेस नेता, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता की बहाली की मांग करने लगे।

मामला क्या है जानिए

लोकसभा चुनाव 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार की एक रैली में कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इस पर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का मामला दर्ज कराया था। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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