एसई माहेश्वरी भी आइएएस चयन प्रक्रिया में शामिल होंगे
— हाईकोर्ट का पंचायती राज विभाग को निदेंश, माहेश्वरी का नाम डीओपी को भेजा जाए
जयपुर। पंचायती राज विभाग के अधीक्षण अभियंता मुकेश माहेश्वरी का नाम भी गैर प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा(आइएएस) चयन प्रक्रिया में शामिल होगा। हालांकि उनके संदर्भ चयन प्रक्रिया का परिणाम हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने माहेश्वरी का नाम चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं किए जाने को लेकर पंचायती राज—ग्रामीण विकास सचिव के जरिए राज्य सरकार, प्रमुख कार्मिक सचिव व संघ लोक सेवा आयोग के सचिव से जवाब मांगा है।
कोर्ट ने इस मामले में पंचायत राज एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को निर्देश दिया है कि माहेश्वरी का नाम आइएएस चयन प्रक्रिया में शामिल करने के लिए प्रमुख कार्मिक सचिव को भेजा जाए। न्यायाधीश अरुण भंसाली ने मुकेश माहेश्वरी की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी ने अखिल भारतीय सेवा में चयन के लिए आवेदन किया, लेकिन जांच लंबित होने व कोर्ट केस की जानकारी नहीं देने का हवाला देकर आवेदन आगे नहीं भेजा गया। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि आइएएस चयन के निर्धारित प्रारूप में लंबित जांच की जानकारी दी जानी थी, लेकिन विभाग की अंदरुनी जांच की उसे जानकारी ही नहीं थी। इस कारण कोई तथ्य नहीं छिपाया। जहां तक कोर्ट में लंबित मामले का सवाल है, वह प्रार्थी ने स्वयं ने अपनी पदोन्नति को दायर किया है। इन परिस्थितियों में जानकारी छिपाने का आरोप लगाते हुए आवेदन को आइएएस चयन प्रक्रिया के लिए आगे नहीं भेजना गलत है। उल्लेखनीय है कि आइएएस चयन प्रक्रिया जारी है। इसके तहत प्रशासनिक विभाग की ओर से कार्मिक विभाग को नाम भेजे जाते हैं और वहां से संघ लोक सेवा आयोग जाते हैं। इसके बाद चयन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाता है।
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