नए फॉर्म 26 के अनुसार इस बार उम्मीदवारो को विदेश में स्थित अपनी एवं अपने परिवार की सम्पूर्ण सम्पतियों की जानकारी देनी होगी। इस जानकारी में सम्पूर्ण लेनदारियों एवं देनदारियां, चल एवं अचल सम्पतियों, विदेश में स्थित इन्वेस्टमेंट (विदेशी बैंक या अन्य किसी संस्था के पास) समेत अन्य जानकारियां शामिल है। इसके अलावा उम्मीदवार को हिन्दू अविभाजित परिवार का कर्ता या सदस्य (हिस्सेदार) है तो उसकी भी आय और सम्पतियों से सम्बन्धित सभी जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।
वहीं उम्मीदवार और उसके परिवार की पिछले 5 वित्तीय वर्षों में जो आय, आयकर विवरणी में दिखाई गई है, उसकी भी समस्त जानकारी इस फॉर्म में देना अनिवार्य कर दिया है। बैठक में सीए नटवर सारडा, नितिन व्यास, प्रशांत अग्रवाल, गौतम शर्मा, अमित गुप्ता, अनिल यादव, लोकेश कासठ और आशीष शर्मा ने विचार रखे।