विशेष कोर्ट ने तत्कालीन प्रमुख शासन सचिव खनन विभाग अशोक सिंघवी, संजय सेठी, चार्टेड अकाउंटेंट श्याम सुंदर सिंघवी, तत्कालीन खनन विभाग के अधीक्षण अभियंता पुष्कर राज आमेटा खनन माफिया मो. राशिद शेख, धीरेन्द्र सिंह उर्फ चिंटू के साथ तत्कालीन उप निदेशक खनन पंकज गहलोत के खिलाफ वारंट जारी किए हैं। गौरतलब है की इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने सभी आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज विशेष कोर्ट में पेश किया था।
प्रवर्तन निदेशालय की जांच में खुलासा हुआ था की सरकारी अधिकारियों, चार्टेड अकाउंटेंट, खनन माफिया ने गठजोड़ बनाकर 2.55 करोड़ रुपए की रिश्वत का ताना बाना बुना था। प्रवर्तन निदेशालय की जांच पर विशेष कोर्ट ने सभी आरोपियों को गिरफ्तारी वारंट से अदालत में तलब किया है। विशेष कोर्ट में इस मामले पर अगली सुनवाई 28 फरवरी को होनी है।
क्या है पीएमएलए
पीएमएलए का मतलब आपराधिक गतिविधियों से बनाई गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए जांच करने और उस संपत्ति को जब्त करने या कुर्क करने एवं धन शोधन में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने से है। इन 9 मामलों में सभी के खिलाफ इस नियम में मुकदमा चला था।
पीएमएलए का मतलब आपराधिक गतिविधियों से बनाई गई परिसंपत्तियों का पता लगाने के लिए जांच करने और उस संपत्ति को जब्त करने या कुर्क करने एवं धन शोधन में लिप्त पाए जाने वाले अपराधियों पर मुकदमा चलाए जाने से है। इन 9 मामलों में सभी के खिलाफ इस नियम में मुकदमा चला था।