जयपुर

Kanhaiya Lal हत्याकांड में फरहाद मोहम्मद को जमानत कोर्ट ने माना, आरोपी से बरामद तलवार का हत्या में उपयोग नहीं हुआ

Kanhaiya Lal murder case : एनआईए मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भडकाऊ नारे लगाने और तलवार बरामद होने के कारण गिरफ्तार फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है।

जयपुरSep 01, 2023 / 09:48 pm

जमील खान

Kanhaiya Lal murder case

Kanhaiya Lal murder case : एनआईए मामलों की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड से पहले भडकाऊ नारे लगाने और तलवार बरामद होने के कारण गिरफ्तार फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोपी एक साल से अधिक समय से जेल में है और उस पर आम्र्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार उससे बरामद तलवार का हत्या में उपयोग भी नहीं हुआ। ऐसे में जमानत पर रिहा करने का आदेश देना उचित है।

जमानत प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि एफआईआर में नाम नहीं है। उसके मकान से तलवार बरामद होना बताया गया है, जो कि दुकान पर मीनाकारी करके शोपीस के तौर पर बिक्री के लिए रखी गई थी। एनआईए की ओर से जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने घटना से पहले किए गए प्रदर्शन में मोहम्मद साहब के खिलाफ टिप्पणी करने वालों का सिर धड से अलग करने जैसे नारे लगाए थे। उल्लेखनीय है कि उदयपुर में 28 जून, 2022 को कन्हैयालाल की हत्या हो गई थी।

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