परिवादी भल्लाराम चौधरी ने अधिवक्ता ओपी मेहता के माध्यम से न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि परिवादी की ओर से ऑनलाइन जिगरा क्लासेज नाम से छात्रों को पढ़ाया जाता है। जिगरा नाम ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है, जबकि फिल्म बनाने वाली कम्पनी धर्मा प्रॉडक्शन ने हुबहू नाम से ट्रेडमार्क एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करवाने का आवेदन किया है।