जयपुर

Jaipur News: राजधानी में JDA ने पांच किमी में हटाए अतिक्रमण, अब इन जगहों की बारी

राजधानी जयपुर में प्रवर्तन शाखा ने मंगलवार को 23 बीघा में अवैध रूप से विकसित की जा रहीं दो कॉलोनी को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान करीब पांच किमी सड़क सीमा से 200 अतिक्रमण हटाए।

जयपुरJul 31, 2024 / 07:50 am

Lokendra Sainger

जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सोमवार को गोपालपुरा बायपास, टोंक रोड से दुर्गापुरा होते हुए रामबाग सर्कल तक सड़क सीमा से अतिक्रमण हटाए। इसके अलावा 23 बीघा में अवैध रूप से विकसित की जा रहीं दो कॉलोनी को ध्वस्त किया। कार्रवाई के दौरान करीब पांच किमी सड़क सीमा से 200 अतिक्रमण हटाए।
दरअसल, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश के बाद 15 जुलाई से जेडीए और ग्रेटर नगर निगम ने मिलकर 48.5 किमी सड़क सीमा से 2140 अस्थायी अतिक्रमण हटाए। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक महेंद्र शर्मा ने बताया कि जल्द ही दूसरे चरण की कार्रवाई भी शुरू होगी। अभी सड़कों को चिह्नित करने का काम चल रहा है।

सरकारी जमीन को कराया मुक्त

ग्राम बगराना में ढूंढ नदी के पास करीब 20 बीघा सरकारी भूमि पर भूमाफिया अवैध कॉलोनी सृजित कर रहे थे। यहां ग्रेवल की सड़कें व अन्य निर्माण कार्य चल रहे थे। कार्रवाई के दौरान सभी निर्माण ध्वस्त कर जेडीए ने सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया। वहीं, जगतपुरा में तीन बीघा कृषि भूमि पर विकसित की जा रही गौतम एन्कलेव योजना को ध्वस्त किया। इसके अलावा गोनेर रोड पर राज आंगन कॉलोनी में गैर मुमकिन रास्ते को अतिक्रमण से मुक्त कराया।

चबूतरा क्षतिग्रस्त होने का विरोध

जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में जेडीए की कार्रवाई के दौरान मंदिर का चबूतरा क्षतिग्रस्त होने का लोगों ने विरोध किया। उन्होंने पैदल मार्च निकाल आक्रोश व्यक्त करते हुए थाने का घेराव किया। हालांकि, जेडीए ने सुबह ही चबूतरे का पुनर्निर्माण करवा दिया था।

इन जोन में भी हटाया जाएगा अतिक्रमण

-जोन 11 में 20.9 हेक्टेयर, जोन नौ में 17.01 हेक्टेयर, जोन 14 में 14.6 हेक्टेयर, जोन एक में 6.09 हेक्टेयर, जोन सात में 5.04 हेक्टेयर और जोन दो में 2.87 हेक्टेयर सरकारी जमीन अतिक्रमण की जद में है।
-जोन 6 में 1.9 हेक्टेयर और जोन 8 में 0.18 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है।

-पीआरएन-उत्तर, प्रथम में 2.25 हेक्टेयर, पीआरएन-उत्तर, द्वितीय में 0.5 हेक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण है।

-पीआरएन-दक्षिण, प्रथम में 1.02 हेक्टेयर और पीआरएन-दक्षिण, द्वितीय में 0.069 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है।
-जोन तीन में सरकारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं बताया गया है।

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