राज्य सरकार ने जनाधार कार्ड के लिए राशन कार्ड जरूरी नहीं कर रखा है। इसके बावजूद जयपुर जिला प्रशासन ने अपने स्तर पर राशन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार के जनाधार पोर्टल के अनुसार निर्देशित आठ-दस दस्तावेजों में से कोई से भी दो दस्तावेज लगाए जा सकते हैं। इनमें राशन कार्ड अनिवार्य है। राजधानी में एपीएल श्रेणी के परिवारों के पास साल 2010 से पुराना राशन कार्ड हैं। जब लोग पुराने राशन कार्ड के नंबर लिखवा रहे हैं तो उसे पोर्टल रिजेक्ट कर रहा है।
चिरंजीवी योजना सहित अन्य योजनाओं में पंजीयन के लिए जनाधार कार्ड जरूरी है। अप्रेल में चिरंजीवी योजना लागू होने के बाद लोगों ने बड़ी संख्या में जनाधार कार्ड के लिए आवेदन किए। अकेले जयपुर शहर में जनाधार कार्ड के लिए 15 लाख से अधिक आवेदन किए गए मगर अभी तक 50 फीसदी कार्ड भी नहीं बने हैं। अब कार्ड दूसरे स्तर के सत्यापन में सबसे ज्यादा अटकाए जा रहे हैं।
इनका कहना है…
जांच अधिकारी सत्यापन के समय कोई भी दस्तावेज मांग सकता है। मैं राशन कार्ड मांग रहा हूं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं।
– युगांतर शर्मा, एसडीएम
जांच अधिकारी सत्यापन के समय कोई भी दस्तावेज मांग सकता है। मैं राशन कार्ड मांग रहा हूं। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वे ऑनलाइन आवेदन कर बनवा सकते हैं।
– युगांतर शर्मा, एसडीएम