जिसमें बताया गया कि जयपुर शहर में प्लास्टिक, सिंथेटिक पदार्थ, लोहे व कांच पाउडर और विषैले पदार्थों से बने मांझे की खरीद, बिक्री और उपयोग पर रोक रहेगी। राष्ट्रदीप ने कहा कि धातु मिश्रित मांझे से आमजन व पक्षियों को होने वाले नुकसान और मांझे के बिजली के तारों से छू जाने पर करंट आने की घटनाएं होती है। जानमाल को खतरा बना रहता है।
सुबह 6 से 8 और शाम 5 से 7 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी पतंगबाजी
पतंग उड़ाने पर सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम को 5 से 7 बजे तक रोक रहेगी। पुलिस ने इस दौरान पतंगबाजी नहीं करने की अपील की है। सुबह वाला समय पक्षियों के निकलने और शाम वाला समय उनके घर जाने का होता है।