मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 2 में आकेड़ा में सरकारी भूमि पर करीब 15 बाई 20 फीट में अतिक्रमण कर रातों-रात मौका पाकर दुकान का अवैध निर्माण (Jaipur JDA Illegal Building Action) कर लिया गया, जिसे जोन 2 के राजस्व व तकनीकी स्टाफ की निशानदेही पर जेसीबी मशीन में मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। ग्राम आकेड़ा बस स्टैंड के पास करीब 45 बाई 20 फीट निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के रातों-रात अतिक्रमण करते हुए 3 अवैध दुकानों का निर्माण किया जा रहा था, जिसे जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया।
जोन 2 के अखेपुरा में करीब 6 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के अवैध कॉलोनी बसाने के लिए सड़क और अन्य निर्माणों को पहले ध्वस्त किया गया, उक्त भूमी पर पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के लिए बनाई गई सड़कों व अन्य अवैध निर्माणों को जेसीबी की सहायता से ध्वस्त किया गया। जोन 13 के ग्राम बढ़ाना में सरकारी स्कूल के पीछे करीब 5 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर बिना जेडीए की अनुमति व स्वीकृति के नवीन आवासीय कॉलोनी बसाने के लिए अवैध रूप से ग्रेवल की सड़कें व अन्य अवैध निर्माण को पहले भी ध्वस्त किया गया था, लेकिन पुनः अवैध कॉलोनी बसाने के लिए अवैध रूप से बनाई जा रही बाउंड्रीवाल एवं अन्य निर्माणों को जेसीबी व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया जाकर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया।