– सभी ई-रिक्शा चालकों के पास रिक्शा संचालन के दौरान स्वयं की आइडी कार्ड होना अनिवार्य होगा। – ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन चालक के नाम होना अनिवार्य होगा। – सभी ई-रिक्शा चालक को वाहन के अनुरूप अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) रखना आवश्यक होगा।
– ई-रिक्शा यूनियन के पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे ई-रिक्शा चालान के संबंध में समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाएंगे। इसके बाद चालकों का लाइसेंस आरटीओ से बनवाएं।
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– यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे एवं स्टाफ लाइन की पालना बस मिनी बस को निर्धारित स्टैण्ड पर रुकवाना, बिना हेलमेट वाहन चलाने और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बिठाने के संबंध में समझाइश करते हुए कार्रवाई करेंगे। – 18 वर्ष से कम उम्र में ;नाबालिगद्ध वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – सभी ऑटो रिक्शा चालक अपने साथ आइडी कार्डए लाइसेंसए वाहन का रजिस्ट्रेशन रखेंगे एवं अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्क करेंगे। सड़क के बायीं तरफ सवारी उतारेंगे और बिठाएंगे।
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– यातायात पुलिसकर्मी वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान नहीं करेंगे एवं स्टाफ लाइन की पालना बस मिनी बस को निर्धारित स्टैण्ड पर रुकवाना, बिना हेलमेट वाहन चलाने और दुपहिया वाहन पर तीन सवारी नहीं बिठाने के संबंध में समझाइश करते हुए कार्रवाई करेंगे। – 18 वर्ष से कम उम्र में ;नाबालिगद्ध वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। – सभी ऑटो रिक्शा चालक अपने साथ आइडी कार्डए लाइसेंसए वाहन का रजिस्ट्रेशन रखेंगे एवं अपने वाहन को निर्धारित स्थान पर पार्क करेंगे। सड़क के बायीं तरफ सवारी उतारेंगे और बिठाएंगे।
– सभी प्रकार के धीमी गति के वाहन सड़क के बायीं तरफ एक लेन में चलाएंगे।
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