यह भी पढ़ेंः लाइसेंस मैनुअल, फीस ऑटोमैटेड की, आवेदकों की कट रही जेब, आरटीओ ने भी माना वसूली को गलत इसके तहत मेट्रो शहरों में एक दिन, बाकी शहरों में दो और ग्रामीण इलाकों में 5 दिन में कनेक्शन जारी करने ही होंगे। इनमें वे आवेदन शामिल होंगे, जहां पहले से सर्विस लाइन होगी। इसके लिए अब ऑफलाइन आवेदन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। छोटी- मोटी कमियों के लिए किसी भी आवेदन को रोका नहीं जाएगा। इसके पीछे मकसद है कि तत्काल कनेक्शन की प्रक्रिया शुरू की जा सके। डिमांड नोट की राशि जमा कराते ही कनेक्शन निर्धारित प्रक्रिया में जारी करने ही होंगे। एसओपी में आवेदन प्राप्त करने से लेकर साइट कनेक्शन लगाने तक की प्रक्रिया तय की गई है। डिस्कॉम्स सीएमडी आरती डोगरा ने पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
यह भी पढ़ेंः अजीब शर्त में उलझी आरजीएचएस योजना, इलाज के लिए कर्मचारी परेशान, कब निकलेगा समाधान इस तरह से करना होगा काम ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने के दिन ही दस्तावेज जांच और डिमांड नोट के अनुमोदन के लिए आवेदन को सहायक अभियंता के पास भेजेंगे। छोटी.मोटी कमियों के लिए किसी भी आवेदन को रोका नहीं जाएगा। कर्मचारी कमी दूर करने के लिए आवेदक को मोबाइल पर ही सूचित करेगा। हालांकि, बड़ी कमियां या दस्तावेज नहीं होने पर उपभोक्ता को उसी दिन नोटिस जारी करना होगा। साइट सत्यापन और डिमांड नोट जारी करने के लिए कनिष्ठ अभियंता को भेजा जाएगा। डिमांड नोट की अनुमानित राशि पता लगते ही अंतिम मांग नोटिस तैयार कर सहायक अभियंता को भेजेंगे।